नई दिल्ली: RBI यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया देश के नागरिकों की सुरक्षा और नकली नोट से बचने के लिए समय-समय पर आगाह करता रहता है। इसके लिए वो नए-नए नियम भी निकालता रहता है। लगातार अलर्ट करने के बाद भी कई बार लोग धोखा खा कर अपनी गाढ़ी कमाई गवां देते हैं। इतना ही नहीं लोग बेकार के झमेले में भी फंस सकते हैं। बीते दिनो आरबीआई ने 100, 200 और 500 रुपए के नोटों को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया है। देश के केंद्रीय बैंक ने नागरिकों को असली और नकली नोटों की पहचान का तरीका भी बताया है।

ऐसे मान्यता प्राप्त नोट

आपने देखा होगा कई बार आप एटीएम से नोट निकालते हैं तो वो फटे-पुराने नोट भी हो सकते हैं। ऐसे नोटों से आपको दिक्कतें भी हो सकती है। आरबीआई की माने तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो, आप तुरंत अपने बैंक की नजदीकी शाखा में जाकर पुराने नोट को बदल सकते हैं। रिज़र्व बैंक के अनुसार एक ही सीरियल नंबर के दो नोटों का होना असंभव है, यदि उनकी छपाई में कुछ अंतर दिखता है या  इनसेट लैटर अलग हैं। इसके अलावा नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर भी अलग-अलग हैं तो इसे कतई स्वीकार ना करें। 

आरबीआई ने इन नोटों को बताया अनफ़िट

खराब या अनफिट नोटों की पहचान करने का तरीका।

  • यदि आपका नोट किनारे से लेकर बीच तक फटा है तो वह अनफिट है।
  • नोट अगर बहुत ज्यादा गंदा है या उसमें मिट्टी लगी है तो वह अनफिट माना जाएगा।
  • कई बार ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से नोट खराब हो जाते हैं तो वह अनफिट माने जाते हैं।
  • इसके अलावा नोट में हुए ग्राफिक बदलाव को भी अनफिट माना जाएगा।
  • अगर नोट का रंग उड़ जाए तो भी उसे अनफिट माना जाएगा।

यहां बदले फटे नोट 

यदि आपके पास इस तरह की कोई भी समस्या है, या नोट आपस में चिपक गए हैं, तो उन्हें आरबीआई कार्यालय में बदल सकते हैं। यदि बैंकों ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया, या आपके पास फटे-पुराने नोट है तो बैंक की शाखा में जाकर बदले जा सकते हैं। इन नोटों को अगर बैंक कर्मचारी नहीं लेते हैं, तो ग्राहक के पास इसकी शिकायत का अधिकार होता है।

आरबीआई की इन बातों का रखें ध्यान 

आरबीआई की माने तो, यदि कोई भी फटा हुआ नोट जिसका कोई हिस्सा गायब हो या फिर उसमें दो से ज्यादा टुकड़े हों, और उन्हें एक साथ चिपकाया गया हो, उसका कोई जरूरी हिस्सा गायब हो। नोट के कुछ हिस्से जैसे जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, गारंटी और वादा खंड, हस्ताक्षर, अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर, वॉटरमार्क आदि गायब हैं, तो आपके नोट का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसा भी होता है कि लंबे समय से बाजार में नोट के चलने से वह गंदा हो गया हो, जिसके कारण वह अनुपयोगी हो जाता है।