JDA: राजधानी में कम दरों पर जमीन खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने एक बड़ी बदलाव किया है। जिसके तहत आवासीय योजनाओं के आवेदन नियमों में संशोधन किया है। यदि आप(जेडीए) के अवासीय योजना का लाभ उठाना चाहते है तो पहले जान लें जारी हुए नियमों में किस तरह का बदलाव किया गय़ा है।
जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए की ओर से तीनों आवासीय योजना को लॉन्च कर दिया है। जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिसके बीच जेडीए की ओर से आवासीय योजनाओं के आवेदन नियमों में संशोधन किया है। जानते है जेडीए ने आवेदन प्रक्रिया में कि तरह का बदलाव किया है।
जेडीए द्वारा लॉन्च योजनाओं में एचआइजी श्रेणी के अनारक्षित भूखंडों के आवेदन वे ही लोग कर सकते है जिनकी वार्षिक आय सीमा 20 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है। लेकिन अब यह राशि बढ़ा दी गई है।
सकल वार्षिक आय बढ़ाने की वजह से अब आवेदकों की संख्या भी में लागाकार वृद्धि देखने को मिल रही है। जिसके बाद जेडीए की ओर से इसके आवेदन की तीथि में भी बदलाव किया है। जिसके अनुसार अब गोविंद विहार और अटल विहार योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कर दी गई है। वहीं पटेल नगर कॉलोनी के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
अटल विहार, पटेल नगर और गोविन्द विहार जेडीए की तीनों स्कीम के लिए कुल 756 भूखंड निर्धारित किए गए हैं।
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