आत्मनिर्भर भारत के ज़माने में अगर आप चहाते है कि आपकी घरवाली भी घर रहे कर आत्मनिर्भर बने तो ये खबर आपके लिए है। अब आप नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में निवेश कर अपनी पत्नी का भविष्य सुरक्षित कर सकते है। कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग लाइफ के दौरान नेशनल पेंशन अकाउंट में नियमित रूप से योगदान दे सकता है।
NPS अकाउंट कैसे देगा फायदा
NPS अकाउंट में दो तरह के खाते टियर 1 और टियर 2 होते हैं। 60 साल की उम्र तक टियर 1 से फंड विद्ड्रॉल नहीं किया जा सकता है। वही टियर 2 में NPS अकाउंट एक सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है, जहां से आप पैसे निकाल सकते है। NPS अकाउंट हर महीने पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम देगा। इसके साथ ही NPS अकाउंट के साथ आप ये सुनिश्चित कर सकते है कि आपको हर महीने कितनी पेंशन मिले। NPS अकाउंट की मदद से 60 साल की उम्र पूरी होने पर आपकी पत्नी को धनराशी भी मिलेगी।
NPS खाता कैसे खोलें
• NPS अकाउंट ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही रूप में खोला जा सकता है।
• अपने नजदीकी बैंक से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे KYC पेपर्स के साथ जमा करें.
• एक बार जब आप शुरूआती निवेश करते हैं तो PoP आपको एक PRAN – स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भेजता है।
भेजे गए नंबर और पासवर्ड की मदद से आप अपने अकाउंट को चला सकते हैं।
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• इस प्रक्रिया के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
अगर आप अपने खाते को अपने पैन, आधार/ या मोबाइल नंबर से जोड़ते हैं, तो आप अपने मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी का प्रयोग करके रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक PRAN मिलेगी जिसकी मदद से आप NPS लॉग इन कर सकते हैं।