नई दिल्ली। ज्यादातर लोग अपनी सेविंग्स को रखने के लिए बचत खाते का उपयोग करते हैं। लोग समय-समय पर उसमें पैसे जमा कराते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको इस आर्टिकल में यह बताने जा रहे हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा पैसा यदि जमा करते हैं तो आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। तो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की क्या है लिमिट और क्या है नियम आगे हम विस्तार से बताने वाले हैं।
सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करके रखने की आधिकारिक तौर पर कोई लिमिट तय नहीं की गई है। लेकिन यदि आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा रकम जमा होती हैं तो बैंक स्वत: ही आयकर विभाग को इसकी सूचना उपलब्ध कराती है। और आयकर विभाग इस राशि के बारे में आपसे जानकारी मांग सकती है। आयकर विभाग नोटिस भेजा कर आपसे 10 लाख से ऊपर जमा राशि का विवरण मांग सकती है। इतना ही नहीं आयकर विभाग, टैक्स के दायरे में आने वाली रकम के लिए आपसे टैक्स भी जमा करवा सकती है।
ये तो हुई सेविंग अकाउंट में जमा करने की लिमिट की बात लेकिन यदि आपके अकाउंट में केवल 10 लाख रुपये ही जमा है उस पर बैंक से जो आपको ब्याज मिलेगा वह रकम यदि 1000000 रुपए से अधिक होती है तो उस रकम का 10 फीसदी बैंक TDS काट लेगी। आपको बतादें बैंक आपको मिलने वाले ब्याज से टीडीएस तभी कटेगी जब ब्याज की राशि ₹10000 से अधिक हो जाएगी। इसमें सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ी अलग नियम है। वरिष्ठ नागरिक के खाते में यदि ₹50000 रुपये ब्याज होता है तो उन्हें छूट रहेगी और जैसे ही 50 हज़ार से ऊपर रकम होगी उनसे भी टीडीएस काटा जाएगा।