बजट 2023 कुछ समय बाद आने वाला है लेकिन इससे पहले ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। आपको बता दें कि वर्तमान केंद्र सरकार ने अपने वायदों को पूरा करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफी लाभकारी घोषणा की है।

वित्त मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है तथा अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया है। जिसमें कहा गया है कि “75 साल से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सीटिजन, जिनके पास आय से स्त्रोत के तौर पर पेंशन और बैंक में आना वाला ब्याज ही है, उन्हें इस राहत का लाभ मिलेगा। इस राहत के तहत उन्हें अब इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।”

इनकम टैक्स में मिलेगी छूट

वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स में छूट की खबर ट्वीट कर आम लोगों को दी है। ट्वीट में कहा गया है कि “75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स में छूट दी है। इस छूट का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास इनकम के तौर पर पेंशन या फिर बैंकों की ओर से मिलने वाला ब्याज है।” आपको बता दें कि सरकार ने सके लिए इनकम टैक्स में नई धारा को जोड़ दिया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन करते हुए नई धारा Section 194-P को जोड़ा है। इन परिवर्तित किये गए नियमों की जानकारी बैंकों को भी दे दी गई है।

वित्त मंत्री ही की थी घोषणा

आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में जो रात वर्तमान में मिली है। उसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के सत्र में पहले ही कर दी थी। इस घोषणा के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। 75 वर्ष से अधिक के नागरिकों को अब इनकम टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस भी बैंक में उनका बैंक अकाउंट होगा वही बैंक वरिष्ठ नागरिकों का इनकम टैक्स उनके खाते से काट लेगा। यदि वरिष्ठ नागरिक इनकम टैक्स में छूट चाहते हैं तो उनको 12 BBA फॉर्म को भर कर अपने बैंक में जमा कराना होगा।