नई दिल्ली: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप चाहते हैं कि आपको पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिले, तो आपके लिए इस स्कीम को पाने का मौका 31 अगस्त तक है। यदि इस मौके को आप हाथ से जाने देंगे तो सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। आपको बतादें केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (DPPW) द्वारा इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेडम जारी किया गया है। इस मेमोरेडम में साफ कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को पुरानी पेंशन चाहिए तो उसे कर्मचारी को चुनना होगा। सरकार भी यह साफ कर चुकी है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। लेकिन इसमें एक खास बात यह भी है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित नौकरियों के लिए आवेदन किया था, जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) लागू हुई थी। अब सरकार ने आवेदन की समय सीमा तय करदी है। जिसके मुताबिक अब आवेद की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 रखी गई है।

लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे डिमांड

बता दें, देश में सरकारी कर्मचार‍यो के लिए जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को खत्‍म करके न्‍यू पेंशन योजना की शुरूआत की गई थी जिसमें NPS के तहत कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है। पुरानी पेंशन में GPF की सुविधा दी गई है, जो नई पेंशन में नही है। काफी लंबे समय से पुरानी पेश को लेकर मांग कर रहे  कर्मचारी की सुनवाई राज्यों में तो हो गई है अब केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक और मौका दिया है कि जिससे वो इस स्कीम से बाहर ना हो पाएं।

उत्तर प्रदेश में शुरू हुई तैयारी

केंद्र के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने पेशन के दायरे में आने वाले पेंशनर्स को 31 अगस्त 2023 तक ऑप्शन को चयन करने का ऑप्‍शन दिया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में बताया गया कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के तहत जिन उम्मीदवारों की जनवरी 2004 के बाद तक भर्ती हुई है उन सभी लोगों को पुरानी पेशम योजना में शामिल के जाने पर विचार किया गया है. इसके बाद इसका ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई पुरानी पेंशन के तहत खुद को एनरोल करना चाहता है तो उसके इसका ऑप्‍शन स‍ेलेक्‍ट करना होगा.

नहीं चुना ऑप्शन तो रह जाएंगे खाली हाथ

31 अगस्त तक ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करने वाले कर्मचारियों को NPS के तहत ही फायदा मिलेगा. और अगर कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन का ऑप्शन चुनता है तो 31 अक्टूबर 2023 तक उसके NPS अकाउंट को बंद करके पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा।