हमारे देश की सरकार आम लोगों के हित के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें भी विभन्न तरह की योजनाएं चला रही है।

आज हम इस लेख में आपको हरियाणा सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहें हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार अविवाहित लोगों तथा जिन लोगों की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उनको पेंशन प्रदान कर रही हैं। सरकार इस योजना से इस प्रकार के लोगों को प्रति माह 3 हजार रुपये की सहयता प्रदान कर रहा है।

केंद्र सरकार की इस योजना का नाम “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना” है। यह योजना खासतौर पर आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए बनाई गई है। इस योजना से विधवा महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधवा, विधुर और अविवाहित लोगों को इस योजना के जरिए आर्थिक मदद की जा रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं की इस योजना का लाभ कौन-कौन उठा सकता है।

किसको मिलेगा इस योजना का लाभ
आपको बता दें कि इस योजना के लिए सिर्फ वो लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनकी आयु 45 वर्ष से ज्यादा है। सरकार ने इस योजना के पहले चरण में 509 महिलाओं का चयन किया है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। दिसंबर महीने में इस योजना का आखिरी चरण पूरा हो चुका है, अब जल्द ही लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलना और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

जान लें इस योजना के लिए योग्यता
इस योजना के लिए सिर्फ वो लोग ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 45 वर्ष से ज्यादा है, और इसके अलावा आवेदनकर्ता को हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदनकर्ता की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। जिन लोगों के पास ऐसी योग्यता है, केवल वे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक इस योजना के लिए हरियाणा सरकार ने 12270 विधवा महिलाओं, 2586 अविवाहित पुरुषों को चुना है।