गुरुवार को केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के तत्काल प्रभाव से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें यह घोषित किया गया है कि अनुसंधान और विकास (आरएंडी), परीक्षण, बेंचमार्किंग और टेस्टिंग, रिपेयर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के उद्देश्यों के लिए प्रत्येक खेप तक 20 वस्तुओं के आयात पर लाइसेंसिंग से छूट दी गई है।

इस निर्णय से चीन जैसे देशों पर प्रभाव पड़ेगा

इस कदम से चीन जैसे देशों से लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर, सर्वर के आयात में कटौती की उम्मीद है। इस निर्णय के अंतर्गत, उत्पादों को सरकार से लाइसेंस या अनुमति की जरूरत होगी। इस प्रतिबंध के तहत, लोकल मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इस प्रतिबंध को समय-समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं किया जाएगा। इस फैसले में बताया गया है कि 1 लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात पर आयात लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होगी।  जिस कारण पोस्ट या कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं। सरकार ने आगे कहा है कि आयात लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

ये वस्तुएं आयात पर मिलेगी छूट

सरकार ने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परीक्षण, बेंचमार्किंग, मूल्यांकन, मरम्मत, पुन: निर्यात और उत्पाद विकास के उद्देश्यों के लिए प्रत्येक खेप में ऐसी 20 वस्तुओं के लिए लाइसेंस देने से छूट प्रदान की है।

निम्नलिखित हैं सरकार द्वारा निर्धारित जरूरी शर्तें :

मंत्रालय ने व्यक्त किया है कि आयात को इस शर्त के अधीन अनुमति दी जाएगी कि इस सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा। साथ ही, इच्छित उद्देश्य के बाद, उत्पादों को या तो नष्ट कर दिया जाएगा या तो उन्हें उपयोग करें या पुनः निर्यात करें। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उक्त वस्तुओं की मरम्मत और वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।