Government plans हाल ही में भारतीय सरकार ने बड़ी अपडेट साझा करते हुए जानकारी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में चाइनीस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचते हैं तो उन्हें 2 साल की जय हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइनीस प्रोडक्ट में बहुत सारे डुप्लीकेट चीज ग्राहकों को मिल रही है जिसके लिए उन्हें पूरे पैसे चुकाने पड़ते हैं।

अब किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचने के लिए उसे पर भारतीय मानक ब्यूरो की सर्टिफाइड मोर होना अनिवार्य है। अगर आपको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचते हैं जिस पर यह मोर मौजूद नहीं है तो आपको 2 साल तक की जेल होने की संभावना है। 

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मार्क है जरुरी Government plans

भारतीय बाजार में दिन-पर-दिन डुप्लीकेट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ती जा रही है जिस वजह से ग्राहकों को बहुत सारी परेशानी होती है। कई बार इस तरह के डुप्लीकेट बिजली प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से घरों में और फैक्ट्री में आग लगने की भी संभावना हो जाती है। 

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इसी वजह से सरकार ने इस नियम के तहत ऐलान किया है कि अब किसी भी बिजली के उपकरण को बेचने के लिए उसे पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS मार्क का होना अनिवार्य है अन्यथा आपको किसी डुप्लीकेट प्रोडक्ट को बेचने पर 2 साल की जेल हो सकती है। भारतीय सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आपको स्विच सॉकेट आउटलेट और केवल ट्रैकिंग जैसे बिजली के उपकरण को बेचने के लिए उसकी गुणवत्ता मानदंड का पालन करना अनिवार्य है। 

क्या है नए आदेश 

DPIIT की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उसे पर भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह ना हो। सरकार की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि अगर आप कुछ घरेलू साधारण प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन पर इस मार्क की थोड़ी छूट दी गई है। आपको बता दे अगर आप ऐसे प्रोडक्ट भेज रहे हैं जिन पर यह मार्क नहीं है तो फिर आपको सरकार की तरफ से कुछ जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है।