नई दिल्ली। हरियाणा राज्य में नई सरकार के आने के बाद से वहां पर हो रहे बदलाव साफ नजर आ रहे है। अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा में ड्रेस कोड लागू होने के खबर सामने आई थी जिसके बाद अब अस्पतालों में यह नियम लागू होने जा रहा है। जिसमें अब हरियाणा के डॉक्टर्स जींस टी शर्ट में नही बल्कि यूनिफॉर्म में दिखाई देगें। यहां एक मार्च से ड्रेस कोड लागू हो जाएगा। अब जारी किए जा रहे नियम के तहत डॉक्टर पश्चिमी सभ्यता वाले कपड़े, हेयर स्टाइल, भारी गहने, एसेसरीज श्रृंगार, लंबे नाखून को छोड़कर साधारण कपड़ों में नजर आएगें। नेम प्लेट पर कर्मचारी का नाम और पदनाम दर्ज होगा।
नेम प्लेट लगाना अनिवार्य
अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को ड्रेस के साथ नेम प्लेट लगाना भी अनिवार्य किया गया है। नर्सिंग कैडर को छोड़कर संबंधित पदनाम के प्रशिक्षु सफेद शर्ट और नेम प्लेट के साथ काली पेंट पर नजर आएगें। इस पॉलिसी में ड्रेस कोड वीक में 24 घंटे, 7 दिन, वीकेंड, शाम और रात की शिफ्ट सहित लागू होगा। कपड़े ठीक से फिट होने चाहिए और इतने तंग या ढीले भी न हों जो व्यक्तिगत रूप से इसकी छवि अलग से नजर आए।
बालों और नाखूनों के लिए भी नियम
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से लागू किए गए ड्रेस कोड में हेयर स्टाइल और नाखूनों को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है। उसके तहत पुरुष कर्मचारी के बाल, कॉलर की लंबाई से अधिक नहीं होने चाहिए। इनसे अस्पताल में भर्ती रोगी की देखभाल में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।
असामान्य हेयर स्टाइल और अपरंपरागत हेयर कट की अनुमति विभाग नहीं देगा। इसी तरह कर्मचारियों के नाखून कटे हुए बिल्कुल साफ और अच्छी तरह से मैनीक्योर होने चाहिए।
स्लेक्स, ड्रेस, स्कर्ट और प्लाजो को पहनने की अनुमति भी नहीं
ड्रेस कोड में किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट और डेनिम ड्रेस नही पहनी जाएगी। जाएगा स्वेट शर्ट, स्वेट सूट, शॉर्ट्स की अनुमति भी नहीं होगी। स्लेक्स, ड्रेस, स्कर्ट और प्लाजो को भी पहनने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।
अस्पताल के अंदर अशोभनीय दिखने वाली पोशाक को बेद करने के बाद चप्पलों पर भी रोक लगाई गई है इसकी जगह सभी लोग काले जूते आरामदायक और सभी सजावट से मुक्त होने चाहिए तथा साफ भी होने चाहिए।
PPP कर्मचारियों के लिए ये नियम
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) सेवाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी नेम प्लेट के साथ ड्रेस कोड के साथ कार्य पर रहेंगे। यदि प्रस्तावित ड्रेस कोड नीति में कोई पदनाम पद छूट गया है, तो कर्मचारी द्वारा पदनाम पर ड्रेस कोड पहना जाएगा। सभी सिविल सर्जन विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनुमोदित पदनामवार ड्रेस कलर कोड सुनिश्चित कराई जाएगी।
