आपको बता दें की यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहनकर भी दो पहिया वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें की इस स्थिति में पकडे जाने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार की और से अब इस नियम को लागू कर दिया गया है। आइये अब आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

हेलमेट लगाने वाले भी दें ध्यान

आपको बता दें की अब हेलमेट पहनने वाले लोगों पर भी 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह उस स्थिति में लगायणा जाएगा जब आपने सही तरीके हेलमेट को नहीं पहना होगा। जानकारी दे दें की मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटर साइकिल या स्कूटर पर हेलमेट को न पहनने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह चालान 194डी एमवीए के तहत काटा जा सकता है। लेकिन यदि चालाक ने ऐसा हेलमेट पहना है जो BIS रजिस्टर्ड नहीं है तो चालाक पर 1 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है।

ऐसे देखें ऑनलाइन चालान

इसके लिए आपको सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाना होता है। इसके बाद में ‘चेक ऑनलाइन सर्विस” विकल्प पर जाएं। अब आप दिए गए चेक चालान स्टेटस पर क्लिक करें। अब मांगी गई गाड़ी से जुडी जानकारी को भरें। अब आप कैप्चा भरें तथा “विवरण प्राप्त करें” विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको चालान की स्थिति दिखाई पड़ेगी।

2 हजार तक का चालान

अब आप जान गए ही होंगे की प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाना चाहिए। लेकिन सिर्फ हेलमेट पहनना ही काफी नहीं है। हेलमेट को सही तरीके से पहनना तथा सही हेलमेट को पहनना जरूरी है अन्यथा आपको हेलमेट पहनने पर भी 2,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।