राशन कार्ड को सरेंडर करने की अंतिम तिथि के बाद अब जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय डीलरों और लाभुकों के पास जाकर कार्ड धारकों के सत्यापन करने की तैयारी कर रहा है। इस जांच के में यदि कोई अयोग्य पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी | आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने राशन कार्ड सरेंडर को करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था। जिसके बाद काफी कम लोगों ने ही राशन कार्ड को सरेंडर किया है।

लेकिन सभी प्रखंडों से इसका आंकड़ा जिला कार्यालय को नहीं दिया है। कुछ दिनों में सभी प्रखंडों से आंकड़ा मिलने के बाद प्रशासन कार्रवाई शुरू कर देगा। राशन कार्ड को रद्द करने के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय में आवेदन देने के लिए कहा गया था।

जिला प्रशासन ने पीडीएस डीलरों से उनके अपने वितरण क्षेत्र के मृत, स्थानांतरित और वैसे राशन कार्ड धारकों की सूची मांगी थी। लेकिन अभी तक सभी डीलरों ने भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने बताया है कि क्षेत्र निरीक्षण में या किसी माध्यम से सूचना के दौरान इसकी शिकायत मिली तो डीलर का लाइसेंस बिना कारण पूछे भी रद्द कर सकते हैं।

जो लोग अपनी स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने वालों को जिला प्रशासन प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेगा। अन्य अपात्र राशन कार्डधारियों की सूचना देने वाले लोगों की जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी। राशन कार्ड का इस्तेमाल करने वाले अयोग्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन लोगों से अब तक उठाए गए राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी,और यदि इस दौरान कोई सरकारी कर्मी पकड़ा गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी।

राशन कार्ड के अयोग्य पात्रों के नियम :

1. राशन कार्ड धारकों के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या सरकारी उपक्रम आदि में नहीं होना चाहिए।
2. राशन कार्ड धारकों के परिवार के किसी भी सदस्य को आयकर/सेवा कर अथवा व्यावसायिक कर देने वाला नहीं होना चाहिए।
3. परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि भी नहीं होनी चाहिए।
4. जिस किसी के परिवार में से किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन होते हैं वे भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य हैं।
5. परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक होने वाला भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य है।
6. यदि किसी राशन कार्ड धारक या उसके परिवार में किसी के पास रेफ्रिजरेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है, तो वे भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य हैं।
7. जिन लोगों के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन से अधिक कमरों का मकान है तो वे भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य हैं।
8. परिवार के पास मशीन चालित चार पहिए वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) भी नहीं होना चाहिए।