नई दिल्ली। देश में जनता की सहूलियतों को देखते सरकार समय समय पर अपनी नीतिओं में बदलाव करती रहती है। और नई नई योजनाएं और नियमों को लाकर समस्या का समाधान करती है। ऐसा ही कुछ लगातार सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में भी बदलाव कर दिया है।

अब जारी किए गए नए नियम के तहत यूजर्स का ड्राइविंग लाइसेंस उनके आधार वाले जिले में बनेगा। लाइसेंस के लिए आवेदक को ऑनलाइन टेस्ट भी देना होगा और आपको आधार नए नियम के तहत अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके आधार कार्ड में लिखे गए पते और जिले के आधार पर ही बनेगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। ये नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है। लर्निंग लाइसेंस जिस जिले में बनेगा, परमानेंट भी उसी जगह से  बनवाना होगा।

एक जून से जारी हुई नए नियम

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बदले गए नियम 1 जून से लागू कर दिए गए है। एक जून से लर्निंग लाइसेंस लेने वाले लोगों को एक माह बाद अपने आधार में दिए गए पते में जिले के साथ स्थायी के लिए आवेदन करना होगा। जैसा के यदि आपने, गोरखपुर से बने आधार के जरिए डीएल बनबाया है तो आप लखनऊ में नहीं बनवा सकेंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी में ही क्यों ना हो।

अब लर्निंग कहीं से भी बन सकेगा, लेकिन स्थाई डीएल के लिए आवेदक को अपने आधार में दर्ज जिले में ही जाना होगा। हालांकि जो लोग एक जून से पहले लर्निंग डीएल बनवा चुके हैं उन लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

नए नियमों के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस कहीं से जारी हो सकता है, लेकिन स्थाई लाइसेंस बनाने के लिए आपके आधार के पते वाले जिले के आरटीओ दफ्तर जाना होगा।