हमारे देश में लोग खेती बहुत ज्यादा करते हैं और आज के समय में लोगों का ट्रैक्टर के बिना खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसका कारण है कि भारत में किसानों के लिए ट्रैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है।

लेकिन इसको खरीदना हर किसान के बस की बात नहीं है क्योंकि इसके दाम बहुत ज्यादा होते हैं। आज के समय में ट्रैक्टर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गयी है।

इस समय 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की कीमत करीब 5 लाख रुपये से ज्यादा है। तो यदि आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट नहीं है तो आज हम आपको हरियाणा सरकार की एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं।

बता दें कि अब हरियाणा सरकार ट्रैक्टर सब्सिडी लेकर आई है जिससे कोई भी छोटा और गरीब किसान भी ट्रैक्टर खरीद सकता है। इस योजना की सहायता से किसान कम कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ केवल अनुसूचित जाति के किसान ही उठा पाएंगे। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी या अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर को खरीदने पर 1 लाख रुपये की सहायता दे रही है।

इसका मतलब यह है कि किसान को ट्रैक्टर खरीदने की कुल लागत में से 1 लाख रुपये हरियाणा सरकार अपनी तरफ से मुहैया कराएगी। इस योजना के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इस सब्सिडी के लिए लाभार्थी किसानों का चयन ड्रा के माध्यम से होगा।

इस सब्सिडी को पाने के लिए आवेदन कैसे करें?

आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 फरवरी 2024 से शुरू कर दी है। तो इस सब्सिडी को पाने के लिए किसान 11 मार्च तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

इसकी अधिक जानकारी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना से संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर या जिला कृषि विभाग से संपर्क करने से आसानी से मिल जाएगी।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
बता दें कि इस सब्सिडी का आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति के किसानों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), बैंक खाते की फोटोकॉपी और कृषि भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

इस खास और फायदेमंद योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के लोग ही उठा सकते हैं। इसके साथ ही लाभार्थी खरीद की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने से पहले इस ट्रैक्टर को नहीं बेच सकता है।