Income Tax News: मोदी सरकार आज देश के लिए कई तरह के बड़े और अच्छे काम कर रही है जिसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाती है. मोदी सरकार द्वारा जब पिछला बजट पेश हुआ था तो कई तरह के वादे सरकार द्वारा जनता के हित में लिए गए थे और वो वादे जो सरकार ने किए थे वो पूरे भी हुए. जैसे की पिछले बजट में बजट पेश होने पर टैक्स को लेकर बड़ा वादा किया गया था, जो पूरा भी हुआ.

Tax लाभ के लिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की तारीख हो बड़ा दिया गया है और इसकी आखिरी तारीख को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. अब इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 कर दी गई है. आयकर अधिनियम नागरिकों की इनकम पर टैक्स के लिए प्रावधान करने के साथ ही कई सारी रियायत और छूट भी प्रदान की गई है. इन रियायतों और छूट से टैक्स भरने वाले लोगों को काफी राहत मिली है.

अब 2023 का बजट पेश होने से पहले मोदी सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए सरकार ने आईटीआर के नियमों (ITR Rules) में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है, यानी अब से कुछ खास लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा. जानकारी के लिए आपको बता दें ये सूचना खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर ट्वीट कर के दी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) का बड़ा ऐलान

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने 2023 का बजट संसद में पेश होने से पहले ट्वीट किया और बड़ी जानकारी देते हुए लोगों को राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने ट्वीट में कहा कि अब से 75 साल से ऊपर के नागरिकों को अब से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा. आपको बता दें जिन भी वरिष्ठ नागरिकों के पास में इनकम का साधन सिर्फ पेंशन या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज ही है तो उन लोगों को अब आईटीआर फाइल (ITR File) नहीं करना होगा. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने अपने ट्वीट में अंग्रेजी में लिखा…..
As announced in Budget FY 2022-23, senior citizens above 75 years of age, having only pension and interest income, are now exempted from filing Income Tax Return. #PromisesDelivered