नई दिल्ली। क्या आप विश्वास करेंगे कि आप सिर्फ 12 रुपए खर्च करके 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पा सकते हैं जिसमें किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर आपको एक लाख रुपया मिलेगा और यदि मृत्यु हो गई तो आपके परिवार को 2 लाख रुपयों की सहायता राशि मिलेगी।

यह बिल्कुल सत्य है। केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में आप 12 रुपए देकर पूरे एक वर्ष के लिए इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। ऐसा प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत हर वर्ष 1 जून से 31 मई तक की अवधि में आवेदन किया जा सकता है।

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana में सिर्फ 30 दिन में मिल जाता है पैसा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जब आप एक्सीडेंट की रिपोर्ट करते हैं तो 30 दिन के अंदर ही क्लेम मिलना शुरू हो जाता है और अधिकतम 60 दिनों में सेटलमेंट हो जाता है। यदि किसी दुर्घटनावश पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु हो जाए तो Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के तहत उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं जो अधिकतम 60 दिनों की अवधि में नॉमिनी के खाते में जमा हो जाते हैं।

किस तरह के एक्सीडेंट में मिलती है मुआवजा राशि

यदि दुर्घटना में व्यक्ति देखने की क्षमता खो दें या दोनों हाथ या दोनों पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर दें तो भी पॉलिसीहोल्डर को 2 लाख रुपए मिलते हैं। परन्तु यदि उसकी एक आंख खराब हो जाए या उसका एक हाथ या एक पैर काम करना बंद कर दें तो इस स्थिति को विकलांगता मानते हुए उसे तत्काल एक लाख रुपए दिया जाता है।

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana में रखना होता है इस बात का ध्यान

यदि इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक्ड सेविंग अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं हो या पॉलिसी होल्डर अपना अकाउंट बंद कर दे तो उस स्थिति में इंश्योरेंस नहीं मिलता है। यदि पॉलिसी होल्डर का बीमा एक से ज्यादा बैंक खाते से कनेक्टेड हो और कंपनी को अनजाने में सभी खातों से प्रीमियम प्राप्त हो रहा हों तो भी सिर्फ एक खाते पर ही इंश्योरेंस की मुआवजा राशि मिलेगी।

कैसे कर सकते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन

आप अपने निकट के किसी भी सरकारी बैंक की शाखा में जाकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के अलावा निजी क्षेत्र की कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्हें केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए अधिकृत किया है, के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं।