आपको बता दें कि बदलते समय में अब पैन कार्ड की बाध्यता लोगों के सामने आने लगी है। अतः यदि आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो आप इसको तुरंत बनवा लें अन्यथा आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः यह आवश्यक है कि आप अपने पैन कार्ड को सही रखें। सरकार ने बड़ी संख्या में पैन कार्ड को निरस्त कर दिया है। अब सरकार ने करीब 11.5 करोड़ पैन कार्ड को कैंसिल करने का फैसला लिया है। यदि आप कैंसिल वाली लिस्ट में आ रहें हैं तो टेंशन न लें। आप कुछ नियमों को फॉलो करके अपने पैन कार्ड को फिर से एक्टिव करा सकते हैं।

जान लें पैन कार्ड से जुडी आवश्यक बातें

आपको जानकारी दे दें कि देशभर में करीब 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं। जिसमें से करीब 57.25 करोड़ लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करा लिया है। करीब 12 करोड़ लोगों ने इस अभियान में लापरवाही बरती है। अतः अब सरकार ने 11.5 करोड़ पैन कार्ड बंद करने का फैसला लिया है। जानकारी दे दें कि 1 जुलाई 2017 से ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य था।

यदि आपका पैन कार्ड डिएक्टिव हो गया है तो आपको टेंशन लेने की जरुरत नहीं है। हम आपको यहां पर एक आसान तरीका बता रहें हैं। आयकर विभाग के अनुसार यदि आप तय तारीख तक अपने पैन कार्ड को लिंक कराने में असफल रहते हैंतो आपको अधिक चार्ज भरना होगा। इसी बीच यदि आप बंद पड़े पैन कार्ड को शुरू कराना चाहते हैं तो आपको आयकर विभाग में अपने क्षेत्र के एओ अधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी देनी होगी।

जल्दी कर लें यह काम

पैन कार्ड को सक्रीय कराने के लिए मांगे गए दस्तावेजों के साथ में आपको पत्र को भी सलग्न करना होगा। इसके साथ ही डिएक्टिवेट पैन पर बीते तीन साल की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी देने की जरुरत होगी। इसके अलावा आपको विभाग के पक्ष में नुकसान बांड भी देना होगा। इनकम टैक्स का पत्र जमा करने के बाद में आपके पैन कार्ड को एक्टिव होने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है। आवेदन करने के स्टेटस को आप ऑनलाइन देख सकते हैं।