नई दिल्ली: अक्सर देखा जाता है कि किसी भी कपंनी में काम करने वाले लोगों को जब भी सैलरी मिलती है तो उसमें टैक्स को भी काट कर पैसा दिया जाता है। यदि आप अपने इस कटते टैक्स से बचना चाहते है तो आप इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ऐसी कई तरीके अपना सकते हैं। जिससे आपको अपनी सैलरी में से कोई भी टैक्स ना देना पड़े।

यहां हम ऐसी खास जानकारी आपको बताने जा रहे है जिससे पनाने के बाद आपकी सैलरी से एक रुपया भी टैक्स के रूप में नही कटेगा।

हाउस रेंट अलाउंस (HRA)

दरअसल सरकार कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते देती है, जिससे आवास के खर्च को कम करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है, जिसमें टैक्‍स से पूरी तरह छूट दी गई है, जो कर्मचारी के किराए को कवर करता है, सरकार के नियम के अनुसार यदि सैलरी में HRA जुड़ा है तो इसका प्रूफ इनकम टैक्‍स को देकर टैक्‍स से छूट मिल सकती है।

लीव ट्रेवेल अलाउंस

ट्रेवेल कॉस्‍ट को कम करने के लिए कर्मचारियों को लीव ट्रेवेल अलाउंस (LTA) भी दिया जाता है, जिससे कोई जर्नी करने से पहले यदि आप यात्रा से जुड़े दस्‍तावेज को प्रोवाइड करा देते है तो आपको टैक्स से छूट मिल सकती हैं।

फूड कूपन करें टैक्‍स क्लेम

दरअसल नियोक्‍ता कंपनी अपने कर्मचारियों को फूड वाउचर की भी सुविधा देती है। जिससे पर्तिदिन के हिसाब से 50 रुपये के फूड पर सालाना 26,400 रुपये की टैक्‍स कटौती क्लेम कर सकते हैं।

इन तरीकों से सेव करें टैक्स

ईपीएफ खाते में कर्मचारी और नियोक्‍ता का योगदान दोनों पर टैक्‍स छूट मिलती है, जिससे यहां पर जमा पैसे के ब्‍याज को भी टैक्‍स छूट के तहत रखा गया है। यहां पर सालना के तौर पर 1.5 लाख रुपये की टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं।

कई कंपनी में कर्मचारी को कॉल और इंटरनेट यूज पर मोबाइल बिल भी टैक्‍स छूट के तहत आती है।

कई कंपनियों में कंपनियां कर्मचारियों के पेट्रोल या डीजल खर्च भी टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कपंनियां एजुकेशन अलाउंस, गिफ्ट वाउचर, बुक एंड मैगजीन, यूनिफॉर्म अलाउंस तक की सुविदा देती है इसके लिए भी आप छूट का दावा कर सकते है।