नई दिल्ली। हरियाणा में जहां सरकार हर कर्मचारियों की वेशभूषा को बदलने के साथ उनकी काम करने के तरीकों में बदलाव कर रही है, तो वही कुछ कर्मचारी ऐसे भी है ट्रेनिंग लेने के बाद भी गलती करने में कोई कसर नही छोड़ रहे है। जिसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में एक अदालत में देखने को मिला, जहां गुरुग्राम में एसीपी (ACP) को न्यायाधीश को दो उगलियों से सैल्यूट करना भारी पड़ गया।

जिला अदालत ने पुलिस आयुक्त को एसीपी के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश जारी किए है. यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने दिया है।

दरअसल, यह मामला आठ फरवरी का है जहा एक अदालत में एसीपी नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार एक आरोपी अनिल को अदालत में पेश करने के लिए पहुंचे थे. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जब वो जैसे ही जाने को हुए, उन्होंने दो उंगलियों से न्यायाधीश को सैल्यूट किया।  एसीपी के इस गलत तरीके के सैल्यूट को देख जज का गुस्सा फूट गया।

एसीपी ने कहा शर्ट थी टाइट

न्यायाधीश ने जब उनके गलत तरीके के सेल्यूट को लेकर सवाल किया, तो एसीपी ने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, जिसके चलते वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए। इसके बाद अदालत ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते समय, या जब ऐसी अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा। भले ही उस समय अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो।

डीसीपी देंगे जल्द रिपोर्ट

इसके बाद अदालत ने कहा कि उन्हें नियमों और प्रोटोकाल के बारे में बताते हुए उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता बताई है. अदालत ने पुलिस आयुक्त को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मामले की रिपोर्ट अदालत में जमा करने के आदेश जारी किए है। जिसकी रिपोर्ट अब डीसीपी वेस्ट करण गोयल देंगे।