आपके घर में यदि वाहन है तो आप जान लें की आपको उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब लगवानी ही पड़ेगी। इस चीज को अब परिवहन विभाग ने अनिवार्य कर दिया है। जानकारी दे दें की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाने की समय सीमा भी तय कर दी है। इसमें आपको पंजीयन क्रमांक के अंतिम अंक के आधार पर नंबर प्लेट लगवानी होती है।

यदि किसी वाहन पर यह नंबर प्लेट नहीं लगी पाई जाती है तो उस वाहन का चालान काट डाला जाएगा। यह नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर एवं ऑटो को चुना गया है अर्थात इन वाहनों पर यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होनी ही चाहिए। यदि आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं तो आपको एसआईएएम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

यह रखें ध्यान

आपको बता दें की अप्रेल 2019 से पहले की नंबर प्लेटो के साथ छेड़खानी करना आसान था, जिन लोगों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है उन्हें 29 फरवरी तक तथा जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है उन्हें 31 मार्च तक अपनी नंबर प्लेट को बदलवाना था।

मिलेगा यह फायदा

पहले के समय में चोर वाहन को चोरी कर उसके पंजीयन नंबर को बदल देते थे। इसके कारण वाहन को ट्रेक करने में काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद ऐसा नहीं हो पायेगा। यह प्लेट एक ही बात यूज की जाती है और बदलने के लिए हिंज को काटना पड़ता है।

इससे अब ट्रैफिक पुलिस का काम काफी आसान हो जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यह कार्य डीलर करेंगे। जब आपको निर्धारित तिथि मिल जायेगी तो आप उस डेट पर डीलर के पास जाकर नंबर प्लेट को लगवा सकते हैं।

नंबर प्लेट लगवाने की तिथि

पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है 30 अप्रेल 2024
पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है 31 मई 2024
पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा 0 है 30 जून 2024