Wednesday, December 31, 2025
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पास में है दो Voter ID Card तो जल्दी करा लें यह काम, हो सकती है 1 साल की जेल

आपको पता होगा ही देश में चुनावी माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें भी आ चुकी हैं। हमारे देश में 18 साल का होने पर वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। अतः ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु कम से कम 18 साल हो चुकी है। वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है।

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लेकिन इस कार्य के लिए Voter ID Card का होना अत्यंत आवश्यक होता है। यह बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और इसका उपयोग पहचान पत्र के अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए भी किया जाता है। लेकिन क्या हो यदि किसी व्यक्ति के पास में दो Voter ID Card हों। आज हम आपको इसी संबंध में जानकारी दे रहें हैं।

1 साल की जेल का प्रावधान

आपको बता दें की दो या दो से अधिक Voter ID Card को रखना एक अपराध माना गया है। क़ानूनी तौर पर आप एक से ज्यादा Voter ID Card नहीं रख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अलग अलग स्थानों के Voter ID Card हैं तो उसको 1 साल तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों को वहन करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक से अधिक वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में लिस्ट होना भी अपराध माना जाता है।

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Voter ID Card के लिए ऐसे करें अप्लाई

आपको बता दें की यदि आप पहली बार मतदान कर रहें हैं या आपने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है तो इस स्थिति में आपको फॉर्म 6 को भरना होता है। इसके अलावा NRI मतदाताओं को पहचान पत्र में नाम जोड़ने या हटाने के लिए फॉर्म 6ए तथा 7 का उपयोग करना चाहिए। सुधार के लिए आपको फॉर्म 8 का उपयोग करना होता है। यदि आपने अपना अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है तो आपको फॉर्म 8ए का उपयोग करना होता है।

इतना करने के बाद में आपको अपनी भाषा का चुनाव करना होता है तथा आवश्यक जानकारी भरनी होती है। आप सुनिचित करें की फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों को आप अपलोड कर दें। अब आप अपलोड की गई सभी जानकारी को वेरिफाई कर लें। अब आपको एक वेरिफिकेशन मेल प्राप्त होता है जो आपको पहचान पत्र के आवेदन की स्थिति को ट्रेक करने की अनुमति प्रदान करता है।

Voter ID Card बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

Voter ID Card बनवाने के लिए आपको चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाना होता है। यहां आपको ऑनलाइन अपने दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। Voter ID Card को अप्लाई करते समय 2 पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पास बुक की कॉपी, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड तथा पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यदि आप घर बैठे ये सभी दस्तावेज अपलोड कर रहें हैं तो आप इन दस्तावेजों को पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें।

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Farha Zafar
Farha Zafarhttps://www.tazahindisamachar.com/
Farha Zafar: टीवी और डिजिटल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना ही मकसद है। स्वयं का यूट्यूब चैनल बनाकर उसे राजनैतिक कवरेज का बेहतरीन प्लेटफार्म बनाया। विजुअल की दुनिया में अमित छाप छोड़ने के बाद tazahindisamachar.com को दिसंबर 2022 में ज्वाइन किया। यहां नेशनल डेस्क के साथ ऑटोमोबाइल और गैजेट बीट पर काम किया। सभी बीट करते हुए पाठकों तक बेहतरीन और रिसर्च स्टोरी पहुंचाने की मेरी ये पहल जारी रहेगी।
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