नई दिल्ली: आज के समय में बच्चे के पैदा होने से लेकर इंसान के मर जाने के बाद तक Aadhar Card की जरूरत एक बड़े दस्दावेज के रूप में की जाती रही है। इसके बिना आपके काम अधुरे माने जाते है लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर Aadhar Card को लेकर नियमों में कुछ बदलाव कर दिया है जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है अब आपको जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी।सरकार की तरफ से रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में जाकर बिना आधार नंबर के आप जन्म प्रमाण पत्र और मध्य प्रमाण पत्र बनवा सकते है।

इससे पहले जारी किए गए नियमानुसार बिना अधारकार्ड के किसी भी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता था। लेकिन अब सरकार ने जारी किए नए नियम के तहत इस बदलाव कर दिया है। जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है।

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

राज्य सरकार की तरफ से जारी किए आदेश के अनुसार किसी को भी जन्मप्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आधार नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको भी जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो आप अब बिनाआधार कार्ड के इसे बनवा सकते हैं।

सरकार के द्वारा जारी किए नए नियम 27 जून से पारित किए गए थे। आईटी मंत्रालय ने रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस को आदेश दे दिया है कि वह किसी भी व्यक्ति का जन्म यहां मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए दी गई डिटेल को वेरीफाई करने के लिए आधार डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का है ये फैसला

सरकार की तरफ से दिए गए नए नोटिफिकेशन के अनुसार बताया गया है कि, ‘जन्म एंव मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार नियुक्त रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्टिंग फॉर्म में जानकारी भरनी होती है। यब सभी जानकारी वेरीफाई करने के लिए आपसे आधार नंबर माँगा जायेगा। लेकिन अब ये पूरी तरह से खुद के ऊपर निर्भर होगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वेरिफिकेशन के लिए अनिवार्य तौर पर आधार माँगा नहीं जा सकता है। इस तरह की जानकारी जन्म या मृत्यु के मामले में जन्म के समय माता-पिता और सूचना देने वाले की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से और मृत्यु के मामले में माता-पिता, पति या पत्नी और सूचना देने वाले की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है।