Reserve Bank of India: नई दिल्ली: देश का सबसे बड़ा बैंक जो देश के सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। देश के सभी बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन न करना अनिवार्य होता है, फिर चाहे एसबीआई हो या फिर पीएनबी या सेंट्रल बैंक अथवा निजी बैंक हों, सभी को आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। और इनका पालन नहीं करने पर आरबीआई इन बैंकों पर जुर्माना लगा सकती है।

ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें इंडियन बैंक के सहित देश के तीन बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। आरबीआई की ओर से यह जानकारी दी गई है कि एसबीआई को जुर्माने के तौर पर 1.3 करोड़ रुपये भरना होगा। है। आरबीआई ने बताया कि यह जुर्माना एसबीआई को लोन के लेन -देन एवं मैनेजमेंट पर निर्देशों का नियम से पालन नहीं करने पर लगाया गया है। हालांकि इस का प्रभाव ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।

आरबीआई ने बताया कि लोन और एडवांस वैधानिक और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट और KYC से जुड़े RBI के दिशानिर्देशों का 2016 के प्रावधान के तहत पालन ना करने पर इंडियन बैंक को दोषी ठहराते हुए उस पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्मान ठोंक गया है। इसी तरह से पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की माने तो जुर्माना इस लिए लगाया गया है क्योंकि इन्होंने शिक्षा और जागरूकता फंड योजना के कुछ बिंदुओं का पालान नहीं किया है।

इसके अलावा फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को आरबीआई ने 8.80 लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा है। इसके अलावा गैर बैंकिंक फाइनेंशियल कंपनियों जैसे NBFC द्वारा धोखाधड़ी रोकने से जुड़ें कुछ पनियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया जिसके लिए जुर्माना लगाया गया है।