Goat Subsidy: क्या आप भी उन लोगों में इ हैं जो बकरी पालन करना चाहते है तो ये खबर आपके लिए है. इसके लिए सरकार आपकी मदद करेगी. इसके लिए सर्कार आपको सब्सिडी भी देगी. यही नहीं आपको इस के जरिये कमा पाएंगे. दरअसल बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1293.44 लाख (बारह करोड़ तिरानवे लाख चौवालीस हजार) रुपए का प्रावधान किया है. इसके तहत राज्य में इस वर्ष 453 बकरी फार्म की स्थापना की जाएगी. इस योजना का नाम है समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना है. चलिए आपको इसके बारे में बताते है.

बकरी फार्म खोलने के लिए सब्सिडी

बता दे कि समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के हिसाब से राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा / बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र में Goat Farm (20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता) की स्थापना लागत पर सामान्य जाति, 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को 60 प्रतिशत अनुदान एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा.

बकरी फार्म खोलने के लिए कितनी भूमि की जरूरत होगी?

20 बकरी + 1 बकरा फार्म = 1800 वर्ग फीट
40 बकरी + 2 बकरा फार्म = 3600 वर्ग फीट
100 बकरी + 5 बकरा फार्म = 9000 वर्ग फीट

देना होगा भूमि की जानकारी

आपकी जानकारी के लिए बता दे अगर आप भी बकरी फार्म का बिज़नेस खोलना चाहते है तो आपको भी चारा उगाने हेतु आवश्यकतानुसार भूमि एवं सुखा चारा की व्यवस्था खुद करना होगा. साथ ही आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्धता का ब्यौरा–भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र (Land Possession Certificate) / अध्यतन लगान रसीद, यदि लीज हो तो लीज एकरारनामा (रु. 1000/- के Non Judicial Stamp पर) / लीज निबंधन की प्रति देना होगा.

जरुरी दस्तावेज

आवेदक का फोटोग्राफ
आधार कार्ड की छाया प्रति
जाति प्रमाण पत्र ( केवल SC/ST के लिए अनिवार्य है )
आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति
लीज/निजी/पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति
प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य

बकरी पालन फार्म स्थापित करने के लिए आवेदन कहाँ करें?

बता दे असल में समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के हिसाब से लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को 19 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा. असल में इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,पशुपालन निदेशालय की वेबसाईट state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण करना होगा. असल में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा.