Driving Licence Apply – हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस एक पहचान पत्र के रूप में भी काम आता है। भारत सरकार के अंडर सेक्शन 4 के तहत गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। ड्राइविंग लाइसेंस को आप 16 साल की उम्र से ले सकते है। सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस मिलता है जिसके 6 महीने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है। आज के समय में लाइसेंस बनाना बहुत आसान हो गया है आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करके आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप लर्निंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आरटीओ का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया आज के लेख में बताई गई है। हालांकि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस क्या होता है?

ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस एक ही चीज होती है। केवल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है। लर्निंग लाइसेंस 16 वर्ष की आयु से आप ले सकते हैं और आप गाड़ी चलाना जानते हैं इस बात का प्रमाण लर्निंग लाइसेंस देता है। 6 महीने तक लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चलाने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसका इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में भी कर सकते हैं।

लर्निंग लाइसेंस में आप बिना गियर वाली गाड़ी चला सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग लाइसेंस की मदद से आप केवल 50 सीसी तक के इंजन का इस्तेमाल अपनी गाड़ी में कर सकते है। यह एक आवश्यक दस्तावेज होता है जिसमें यह प्रमाणित होता है कि सामने वाले व्यक्ति को गाड़ी चलाने आता है। लर्निंग लाइसेंस के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है इसके बाद आप किसी भी प्रकार की गाड़ी को चला सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत

ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल अलग-अलग जगह पर किया जाता है इसके उद्देश्य और लाभ की जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है – 

  • ड्राइविंग लाइसेंस एक सरकारी दस्तावेज है जो पहचान पत्र के रूप में काम आता है।
  • ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रकार की गाड़ी को देश में चला सकते हैं।
  • विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को बनवाने के दौरान पहचान पत्र के रूप में अब ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस कौन बनवा सकता है

देश का हर वह नागरिक जो रोड पर गाड़ी चलाना चाहता है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है जिसके लिए आपकी उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। लर्निंग लाइसेंस से आप 50cc इंजन वाली गाड़ी चला सकते हैं और बिना गियर वाली गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते है। इसके बाद जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है या फिर लर्निंग लाइसेंस मिलने के 6 महीने के बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं।

आरटीओ ऑफिस में आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है अगर आप सही तरीके से सभी नियमों का पालन करके गाड़ी चलाते हैं तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी अन्य प्रकार के योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है।

Driving Licence Apply Online

आज से कुछ समय पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब प्रक्रिया में बदलाव किया गया है आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Driving Licence

  • इसके बाद आपके समक्ष भारत के सभी राज्य का विकल्प आएगा उसमें आपको अपने राज्य का चयन करना है।
  • अब आपके समक्ष एक नया पेज खुलेगा जहां आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।

Driving Licence

  • इसके बाद आपके समक्ष एक नया पेज खुलेगा जहां आपको ₹50 का पेमेंट करना है और अपने मोबाइल नंबर का ओटीपी दर्ज करना है।
  • इस प्रक्रिया से अप्लाई करने के 7 दिन के भीतर आपका लर्निंग लाइसेंस आ जाएगा।
  • जब लर्निंग लाइसेंस आपका एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा तब 6 महीने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है।