आज कल विज्ञापन पर दुनिया चल रही है. लगभग हर चीज़ को लेकर विज्ञापन बन रहा है. खुद भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी विज्ञापन के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ो रुपए खर्च कर रही है. खर्च करे भी क्यों न इससे उनकी बिज़नेस बहुत हद्द तक बढ़ जाती है.

अभी इसी को लेकर कोर्ट ने पतंजलि को खड़ी खोटी सुनाई है.जी हाँ कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में जानकर आप भी शॉक रह जाएंगे. सबसे अच्छी बात तो ये है की कोर्ट ने इस बारे में जिम्मेदर ना सिर्फ पतंजलि को ठहराया है बल्कि इस का दोष ऐडवर्टाइज़मेंट करने वाली कंपनी से लेकर इन्फ्लुएंसर तक को बताया है.

क्या है कोर्ट का कहना

आपकी जाकारी के लिए बता दे कि किसी भी उत्पाद को लेकर जो भी कुछ खराबी है उसका जिम्मेदार कंपनी है. लेकिन उस उत्पाद में क्या गलत है वो सब जानने के बाद भी इसका एड करने वाले इन्फ्लुएंसर भी उतने ही जिम्मेदार है.

यही नहीं अदालत ने चैनल को लेकर भी एक बड़ी बात कही. दरअसल अदालत ने कहा है कि विज्ञापन को लेकर चैनल को भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म फील करना चाहिए. साथ ही चैनल की खिंचाई करते हुए कहा की चैनल को कभी ये नहीं लिखना चाहिए की वो सभी नियम का पालन करते हैं.

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यही नहीं कोर्ट ने फॉर प्रिवेंशन ऑफ़ मिसलीडिंग एड का जिक्र करते हुए बताया कि जो भी चैनल जिस का भी विज्ञापन कर रही है उस कंपनी को उस उत्पाद के बार में सब कुछ पता होना चाहिए. यही नहीं चैनल को इस बारे में पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है.

यही नहीं कंपनी ने कहा है कि जो भी ग्राहक उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ताकि जब उनके साथ कुछ गलत हो तो वो कम्प्लेन कर सके.