नई दिल्ली। जुलाई का महिना खत्म होने के मात्र 2 शेष बचे है और अगला महीना अगस्त दस्तक देने को तैयार खड़ा है। लेकिन इस जुलाई के समाप्त होते ही आने वाला महिना आप पर भारी पड़ सकता है। यदि अगस्त के आने से पहले आपने अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपकी यह छोटी सी चूक आपको भारी पड़ सकती है। आपको बतादें साल 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

यदि इस समय सीमा में रिटर्न फाइल नहीं की गई तो लेट होने पर आपको पांच हजार रुपये का जुर्माना तक लग सकता है। वैसे आयकर रिटर्न भरने से पहले कुछ आवश्यक बातें हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। इनकमटैक्स रिटर्न भरते समय जो फॉर्म भरेंगे उसमें किसी तरह की गलती ना हो नहीं तो ये छोटी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है।

आपको बतादें ITR Filing की आखिरी तारीख बस आने वाली है, ऐसे में अंतिम समय पर भाहमभाह करके रिटर्न फाइल करने से दिक्कत भी  सकती है या फिर अंतिम समय में वेबसाइट पर ओवर लोड़ पड़ने से वेबसाइट ठप्प भी पड़ सकती है।यदि ऐसा होता है तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में यदि डेडलाइन क्रॉस हुई तो फाइन लगने का अंदेशा बना रहेगा।

ITR के असेसमेंट की आखिरी तारीख

आपको बतादें आईटीआर असेसमेंट ईयर 2023-24 की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, इस तारीख के बारे में सभी को पता है लेकिन ज्यादातक लोग इस आसरे में रहते हैं कि शायद तारीख और बढ़े तो उन्हें राहत मिले लेकिन इस उम्मीद में यदि इनकमटैक्स डिपार्टमें ने तारीख नहीं बढ़ाई तो ये बड़ी भूल साबित हो सकती है। हालांकि अभी तक इनकमटैक्स डिपार्टमेंट की ओर के ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। ऐसे में समय रहते अपना आईटीआर फाइल कर लें ये समझदारी होगी।

हममें से ज्यादातर लोग आईटीआर रिटर्न का मतलब सीधा सीधा समझते हैं लेकिन जानकारी के लिए बतादें अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन भी अलग-अलग होती है। जैसे सर्विस क्लास टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई टैक्स भरने की अंतिम डेट होती है,  इस डेट को ऐसे लोग टैक्स भर सकते हैं जिनका अकाउंट ऑडिट होना होता है। जिनके अकाउंट की ऑडिटिंग होनी होती है वे 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर पेनाल्टी के साथ भर सकते हैं। इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न भी भरा जा सकता है। ऐसे लोग जो ओरिजिनल रिटर्न या लेट फीस के साथ रिवाइज्ड रिटर्न भरते हैं वे अगले दो साल अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।