नई दिल्ली: आजकल हमारे देश में ऑनलाइन ट्रांजिक्शन का प्रचलन काफी बढ़ गया है। ऐसे में कई बार लोग जल्दबाजी में गलत अकाउंट में ऑनलाइन पैसे भेज देते हैं। इस वजह से आपको नुकसान हो जाता है। ये गलती किसी से भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले क्या करें, और कैसे अपने पैसों को 48 घंटे के अंदर रिफंड करवाएं।

गलत ट्रांजिक्शन होने पर क्या करें

यदि आप कभी किसी को गलत ऑनलाइन पेमेंट कर दें तो आपको ये रिफंड मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक नंबर पर कॉल करना होगा और बाद में रिलेटेड बैंक में जाकर फार्म भर कर जमा करना होगा। बता दें कि इसकी शिकायत आपको गलत पेमेंट होने के 3 दिन के अंदर ही करनी होगी। RBI की गाइडलाइन के अनुसार, यदि आप गलती से किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो वह 48 घंटे के भीतर ही रिफंड कर देंगे।

गलत अकाउंट में ट्रांजिक्शन की ऐसे करें शिकयत

1. यदि आप गलत अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो सबसे पहले आप 18001201740 नंबर पर कॉल कर इसकी शिकायत करें।
2. इसके बाद अपने रिलेटेड बैंक में जाकर फॉर्म भर कर जमा कर दें और इसकी जानकारी दें।
3. यदि आपकी मदद करने के लिए बैंक मना कर दे तो आपको इसकी शिकायत bankingombudsman.rbi.org.in पर करनी चाहिए।

वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की गाइडलाइन के अनुसार, गलत ऑनलाइन ट्रांजिक्शन की ज़िम्मेदारी बैंक की होती है। इसलिए बैंक को कस्टमर की शिकायत पर ध्यान देना चाहिए और 48 घंटे के अंदर रिफंड कर देना चाहिए।
यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर आने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए। दरअसल इस मैसेज में PPBL नंबर दिया गया होता है, जिसकी आवश्यकता शिकायत करने के समय पड़ सकती है।