नई दिल्ली:  पाकिस्तान से प्यार के खातिर आई लड़की सीमा हैदर इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। जिनकी प्रेम कहानी दोनों देशों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर मीणा के साथ शादी करने के लिए नेपाल के रास्ते से भारत आई है। अब दोनों की शादी को लेकर सवाल उठ रहे है कि हमारे देश में पाकिस्तानी और भारतीय के बीच शादी करने को लेकर किस तरह कानून बनाए गए है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि सीमा हैदर को देश की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। आज हम आपको बता रहे है इस कानूनी नियमों के बारे में..

शादी करना गैर कानूनी

हमारे देश में लिखे गए सविंधान के तहत भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो भारतीय और पाकिस्तानी के बीच होने वाली शादियों को रोक सकता है। भारत देश में किसी दूसरे देष फिर चाहे वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो शादी करना कोई गैर कानूनी नही है। भारत देश का कानून किसी भी बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार देता है, ऐसे में धर्म, जाति, समाज, क्षेत्र, यहां तक की देश की सीमाएं भी इसके आड़े नही आ सकती हैं।

30 दिन पहले पब्लिक नोटिस जारी

1954 में बने मैरिज एक्ट के तहत कोई भी बालिग व्यक्ति अपनी पसंद से किसी दूसरे देश की लड़की-लड़के से शादी करने का अधिकार रख सकता है। इसके लिए व्यक्ति को 30 दिन पहले पब्लिक नोटिस जारी करना जरूरी है। लेकिन सीमा हैदर और सचिन मीणा ने अभी तक इस कानूनी प्रक्रिया को पूरा नही किया है। ये दोनो मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी कर सकते थे।

पर्सनल लॉ के तहत रिजिस्टर

यदि दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति भारत के व्यक्ति से शादी करना चाहता है, तो भारत देश के रीति रिवाज के हिसाब से शादी करने के बाद आपको अपने धर्म के पर्सनल लॉ के तहत रिजिस्टर करवाना होता है। जो की सीमा हैदर और सचिन मीणा पर भी लागू होता है।