यदि आप आपनी अपनी गाड़ी से कही दूर जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर रोजान जाना-आना होता है तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल, त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल को बेचने व खरीदने के लिए लिमिट तय कर दी है।
इसके अंतर्गत टू-व्हीलर गाड़ियां रोजाना सिर्फ 200 रुपये का, और फोर व्हीलर गाड़ियां 500 रुपये तक का ही पेट्रोल-डीजल भरवा सकती हैं। इस सरकार ने राज्य तक आने वाली मालगाड़ियों के बाधित होने से ईंधन के भंडार में आई को कमी के मद्देनजर इस फैसले को लिया है।
पेट्रोल-डीजल के लिए क्यों तय हुई लिमिट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असम के जतिंगा गांव में बड़े पैमाने पर भूस्खलन होने के कारण त्रिपुरा राज्य में होने वाली माल गाड़ियां बाधित हो गई हैं, जिस वजह से वहां पर कोई भी सामान सही से नहीं पहुंच पा रहा है। वहां पर भूस्खलन के बाद किए गए मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन जतिंगा गांव के रास्ते ट्रेन सेवा अभी भी स्थगित है।
पेट्रोल-डीजल पर लिया फैसला
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव निर्मल अधिकारी ने इस मामले पर कहा, ‘राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित होने के कारण पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी हुई है और इसलिए ईंधन-पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक कुछ पांबदी लगाने का फैसला किया गया है।’
तो वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘टू-व्हीलर गाड़ियां रोजाना सिर्फ 200 रुपये का और फोर व्हीलर गाड़ियां 500 रुपये तक का पेट्रोल खरीद सकते हैं।’ इस आदेश में यह भी कहा गया कि पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि वे एक दिन में एक बस को केवल 60 लीटर डीजल ही बेच सकते है तो वहीं जबकि मिनी बस और ऑटो रिक्शा एवं तिपहिया वाहन क्रमश 40 और 15 लीटर तक ही डीजल खरीद सकते हैं।