Driving license Rule भारतीय केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बड़े परिवर्तन साझा किए हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस सभी व्यक्ति अपने आधार वाले जिले में बनवा सकते है। यहां तक की आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकते है।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में सरकार की तरफ से बहुत सारे परिवर्तन किए गए है। आइए आपको इन परिवर्तनों की जानकारी विस्तार से देते है। इन परिवर्तनों में मुख्य रूप से आधार कार्ड और पता के परिवर्तन शामिल किए गए हैं।

हुए कुछ बड़े बदलाव Driving license Rule

केंद्र सरकार द्वारा किए गए मुख्य परिवर्तनों में आपको बता दे सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आधार कार्ड का है। अब सभी व्यक्तियों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड के पता वाले जिले में ही बनवाना होगा। आपको बता दें कि आधार कार्ड में जिस जिले का पता आपने दिया है इस पते पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा।

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इसके साथ ही आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि आप ऑनलाइन घर बैठे फॉर्म भरकर लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन रूप से अपलोड करना होगा।

इस प्रकार करना होगा आवेदन

सबसे पहले तो आपको बता दे की 1 जून से इस सारे परिवर्तनों को लागू कर दिया गया है। ऐसे सभी लोग जो 1 जून के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं उन्हें तमाम नियमों को पालन करना अनिवार्य है। इस प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड के पते पर ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा।

या फिर अगर आप अपने स्थाई पते पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा चुके हैं तो उसे आपको 1 महीने बाद आधार कार्ड वाले जिले पर ट्रांसफर करने के लिए आवेदन देना होगा। ट्रांसफर आप ऑनलाइन रूप से करवा सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप कोई भी नौकरी करते हो चाहे वह सरकारी हो अथवा गैर सरकारी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किसी प्रकार की विशेष छूट नहीं दी जाएगी।