यदि कोई दुकानदार MRP से ज्यादा मूल्य पर सामान बेचता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत यदि कोई खुदरा व्यवसायी ग्राहकों को किसी प्रकार का एक्सट्रा चार्ज लगाकर MRP से ज्यादा कीमत पर सामान बेचता है तो यह एक प्रकार का क़ानूनी जुर्म है अतः आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसको लेकर क्या कानून बनाया गया है। आज हम आपको इसी के ऊपर जानकारी दे रहें हैं।

इस प्रकार होती है वस्तु की कीमत तय

आपको बता दें कि जब कोई वस्तु बाजार में आती है तो उससे पहले ही उसकी पैकेजिंग के दौरान ही कई प्रकार के लगने वाले खर्च को उसमें जोड़कर उसकी कीमत को तय किया जाता है। इसके बाद में उस वस्तु की कीमत का टैग उस पर लगाया जाता है। इसी कारण यदि कोई दुकानदार आपसे MRP से ज्यादा पैसा मांगता है तो यह क़ानूनी रूप से गलत है। आप इस प्रकार के व्यक्ति पर मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं।

यहां कर सकते हैं शिकायत

यदि बाजार में या अन्य किसी स्थान पर कोई दुकानदार आपसे MRP से ज्यादा पैसे किसी वस्तु के माँगता है तो आप उस दुकानदार के खिलाफ राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर विजिट कर अपनी शिकायत को कर सकते हैं।