नई दिल्ली। एक ओर केन्द्रीय सरकार जहां कर्मचारियो के लिए जनवरी महीने के महंगाई भत्ते की घोषणा कर रही है. तो दूसरी ओर एक नया नियम लागू भी कर रही है। जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भारी भी पड़ सकता है। सरकार ने एक निर्देश जारी करते हुए बताया है कि जो लोग अपने कार्यस्थल पर काम के प्रति दोषी पाए जाते है तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अब उचित कार्रवाई की जाएगी। उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोके जाने के आदेश जारी किए हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या हैं निर्देश?

सरकारी के द्वारा जारी किए गए निर्देश में कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है अगर कोई कर्मचारी नौकरी के प्रति लापरवाही करते पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोक लिया जाएगा। ये नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू हैं।

सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत एक अधिसूचना जारी की। जिसमें सरकार ने सीसीएस (पेंशन) 2021 के तहत बनाए गए नियमों में नए प्रावधान को जोड़कर 8 बड़े बदलाव किए। गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता है।तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन बंद कर दी जाएगी।

बदले गए सारे नये नियम सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिए गए है. दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर संबंधित विभागों को उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

कर्मचारियों पर कार्रवाई कौन करेगा?

सरकार द्वारा जारी के गए निर्देश के तहत कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के लिए एक पैनल तैयार किया गया है जिसमें जो अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकारी में शामिल रहे हैं, उन्हें ही ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार है। ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हुए हों जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियुक्त किया गया हो। उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का भी अधिकार दिया गया है। यदि कोई कर्मचारी ऑडिट एवं अकाउंट विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है।

पूरी रकम बाद में भी वसूल की जा सकती है

जारी किए गए नियमों के मुताबिक, नौकरी के दौरान यदि किसी कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की जाती है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी है अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाता है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।

 

अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन या ग्रेच्युटी मिली है तो दोषी पाए जाने पर उसकी पेंशन या ग्रेच्युटी पूरी या आंशिक तौर पर वसूली जा सकती है।